नर्सिंग स्टाफ की भर्ती पर रोक, हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब

नर्सिंग स्टाफ की भर्ती पर रोक, हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब

नर्सिंग स्टाफ की भर्ती पर रोक, हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब
Modified Date: November 29, 2022 / 08:00 pm IST
Published Date: January 13, 2020 10:25 am IST

जबलपुर। मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सागर, बुन्देलखंड के मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती पर रोक लगाई गई है। नर्सिंग के कुल 56 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था।

ये भी पढ़ें- इस कॉलोनी के लोग निर्भया के गुनाहगारों की फांसी पर मनाएंगे जश्न, उस…

याचिकाकर्ता ने स्टॉफ नर्सो की भर्ती प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए इस पर रोक की मांग की थी। याचिका के तथ्यों के मुताबिक नियमों के तहत 95 प्रतिशत पदों पर प्रमोशन के जरिए नियुक्ति की जानी थी ।

 ⁠

ये भी पढ़ें- 10वीं पास युवाओं के लिए यहां निकली 6000 से अधिक पदों पर भर्ती, नहीं…

स्वास्थ्य विभाग ने नियम विरुद्ध तरीके से 56 में से 53 पदों पर सीधी भर्ती कर ली थी।हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।


लेखक के बारे में