रिश्वतखोर क्लर्क को चार साल की सजा, लोकायुक्त पुलिस ने रंगेहाथों किया था गिरफ्तार

रिश्वतखोर क्लर्क को चार साल की सजा, लोकायुक्त पुलिस ने रंगेहाथों किया था गिरफ्तार

रिश्वतखोर क्लर्क को चार साल की सजा, लोकायुक्त पुलिस ने रंगेहाथों किया था गिरफ्तार
Modified Date: November 29, 2022 / 08:14 pm IST
Published Date: January 25, 2020 12:58 pm IST

ग्वालियर । रिश्वत लेते पकड़े गए बाबू को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। जिला अदालत ने दोषी बाबू के खिलाफ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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14 दिसम्बर 2015 के इस मामले में जिला कोषालय गोरखी के बाबू शिवमनोहर सक्सेना को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था।

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उस समय घूसखोर क्लर्क को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया था । इस मामले में जिला अदालत ने फैसला सुनाया है।


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