ग्वालियर । रिश्वत लेते पकड़े गए बाबू को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। जिला अदालत ने दोषी बाबू के खिलाफ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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14 दिसम्बर 2015 के इस मामले में जिला कोषालय गोरखी के बाबू शिवमनोहर सक्सेना को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था।
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उस समय घूसखोर क्लर्क को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया था । इस मामले में जिला अदालत ने फैसला सुनाया है।
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5 days ago