लोकायुक्त को RTI के दायरे से बाहर रखने के निर्णय को चुनौती, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

लोकायुक्त को RTI के दायरे से बाहर रखने के निर्णय को चुनौती, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

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  • Publish Date - November 19, 2019 / 02:02 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:59 PM IST

जबलपुर । लोकायुक्त को RTI के दायरे से बाहर करने को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। RTI एक्टिविस्ट विशाल बागरी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

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RTI एक्टिविस्ट विशाल बागरी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने धारा 173 के तहत दर्ज अपराधों के संबंध में 24 घन्टो में इसे सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट का आदेश अमल ना होने को लेकर ये याचिका दाखिल की गई है।

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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश किया है। बता दें कि साल 2011 में प्रदेश सरकार ने लोकायुक्त को RTI से बाहर किया था। मामले में 27 नवम्बर को होगी अगली सुनवाई होगी।

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