विधानसभा में उठा SECL कोल खदान में कोयला चोरी मामला, मंत्री ने कहा, केस दर्ज, आरोपियों की होगी गिरफ्तारी

विधानसभा में उठा SECL कोल खदान में कोयला चोरी मामला, मंत्री ने कहा, केस दर्ज, आरोपियों की होगी गिरफ्तारी

  •  
  • Publish Date - February 22, 2019 / 08:33 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:53 PM IST

रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान में शुक्रवार को SECL कोल खदान में कोयला चोरी मामला उठा। इस मामले को अकलतरा से बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने ध्यानाकर्षण के जरिए उठाया। उन्होंने कहा कि जो वाहन परिवहन के दिखाए जा रहे हैं वे ट्रैक्टर हैं। इस पर अपने जवाब में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि 26/19 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि SP ने खात्मा कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की है। 10 जनवरी को न्यायालय के आदेश के बाद 12 जनवरी को अपराध दर्ज किया गया है। इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस पर सौरभ सिंह ने सवाल पूछा कि श्रवण पोद्दार को बालको प्रबंधन द्वारा DEO का लाइसेंस दिया गया है। सीजेएम कोर्ट के निर्देश पर FIR दर्ज हुई है। ट्रांसपोर्टर श्रवण पोद्दार पर FIR हुई। DEO लेटर जारी करने वाले अधिकारी पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई।

सौरभ सिंह ने पूछा कि बालको के VP कमलजीत सलूजा पर अपराध पंजीबद्ध क्यों नहीं किया जा रहा है। 90 हजार टन कोयले का DEO तीन खदान से होता था। 1 खदान कर्मचारी पर कार्रवाई हुई अब 2 खदानों पर FIR दर्ज क्यों नहीं किया गया। मंत्री ने जवाब दिया कि सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। CJM कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। बालको टीआई से जांच वापस लेकर ASP को जांच की जिम्मेदारी दी गई है।

यह भी पढ़ें : सदन में गूंजा स्वाइन फ्लू से मौत का मुद्दा, सिंहदेव ने कहा- सभी जिलों में की जा रही है इलाज की व्यवस्था 

मंत्री ने कहा 14 साल तक आपकी सरकार ने जांच क्यों नहीं करवाई। अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा सभी पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सदन में आबकारी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अनुदान मांगों और कटौती प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई।