कांग्रेस विधायक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इंजीनियर से मारपीट मामले में काट रहे हैं सजा

कांग्रेस विधायक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इंजीनियर से मारपीट मामले में काट रहे हैं सजा

कांग्रेस विधायक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इंजीनियर से मारपीट मामले में काट रहे हैं सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:26 pm IST
Published Date: November 13, 2019 11:08 am IST

जबलपुर। श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल की जमानत मंजूर की है।

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जमानत याचिका में बाबूलाल जंडेल ने तर्क दिया है कि घटना के दौरान वे केवल घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने इंजीनियर के साथ कोई मारपीट नहीं की है।

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बीते 29 अक्टूबर से कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल जेल में हैं । जंडेल पर सिंचाई विभाग के यंत्री से मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। इसके पहले इस मामले में भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई है।

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