सांसद सरोज पांडेय के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग.. फिजिकल कोर्ट में हो सकती है गवाही, लेखराम साहू ने लगाई है याचिका

सांसद सरोज पांडेय के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग.. फिजिकल कोर्ट में हो सकती है गवाही, लेखराम साहू ने लगाई है याचिका

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  • Publish Date - June 18, 2021 / 09:23 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:50 PM IST

बिलासपुर। राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग कांग्रेस ने की है। कांग्रेस नेता लेखराम साहू ने सरोज पांडेय पर चुनावी शपथपत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में सरोज पांडेय के तरफ से हाई कोर्ट में एक एप्लिकेशन प्रस्तुत किया है। जिसके बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है।

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इस मामले में अभी तक गवाही को पेश नहीं किया गया। संभावना जताई जा रही है कि जुलाई के पहले सप्ताह में गवाही को पेश किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन गवाही सम्भव नहीं इसलिए फिजिकल कोर्ट में गवाही होगी। दोनों की ओर पेश गवाहों की लिस्ट पर गवाही होनी है।

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बता दें कि कांग्रेस के लेखराम साहू ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर किया है। जिसमें कहा गया है कि लोकसभा सदस्य सरोज पांडेय ने नॉमिनेशन के समय निर्वाचन आयोग को अपना गलत शपथपत्र दिया है। शपथपत्र में उन्होंने अपना पता मैत्री नगर भिलाई बताया है।

सरोज के द्वारा बताया गया भाग क्रमांक जल परिसर का है और परिसर का बंगला राजेश मूणत के नाम पर आबंटित है। इसके अलावा सरोज पांडेय ने अपने यूनियन बैंक के खाते की भी जानकारी नहीं दी है। पूरे मामले को लेकर लेखराम साहू ने सरोज पांडेय के निर्वाचन को निरस्त कर उन्हें अनिर्वाचित घोषित करने की मांग याचिका में की है।

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