हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना शुरू, परिवहन विभाग ने जारी किया यह आदेश

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना शुरू, परिवहन विभाग ने जारी किया यह आदेश

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना शुरू, परिवहन विभाग ने जारी किया यह आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:32 pm IST
Published Date: May 27, 2019 3:16 pm IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ में गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना शुरू हो गया है। यह काम सबसे पहले राजधानी रायपुर में शुरु हुआ है। नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 के बाद की हर गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। अब वाहन निर्माता कंपनी गाड़ियों पर खुद हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाएंगी।

परिवहन विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं कि गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होने पर अप्रूवल कार्ड प्रिंटिंग नहीं होगा बता दें कि केंद्र सरकर ने एक अप्रैल 2019 से लागू नए नियम के मुताबिक देश भर में बिकने वाले मोटर वाहनों पर पहले से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने हैं। सरकार ने इसे लगाने की जिम्मेदारी मोटर वाहन बनाने वाले कंपनियों को दी है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में आवश्यक संशोधन के बाद इसे लागू किया गया है।

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गौरतलब है कि हाई सिक्योरिटी प्लेट डायनेमिक होगी। इसमें जीपीएस आधारित एक चिप लगी होगी। इसकी मदद से पुलिस कंट्रोल रूम अथवा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कभी भी किसी भी गाड़ी को ट्रैक कर सकता है। डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनने से रोकने के लिए इसमें लेजर मार्क और होलोग्राम जैसे सुरक्षा उपाय भी रखे गए हैं। इस नंबर प्लेट को गाड़ी से निकाला नहीं जा सकता, निकालने की कोशिश करने पर यह टूट जाएगा।


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