ग्वालियर जिला न्यायालय ने खारिज की अमित शा​ह के खिलाफ दायर याचिका, याचिकाकर्ता ने कहा-जाएंगे हाईकोर्ट

ग्वालियर जिला न्यायालय ने खारिज की अमित शा​ह के खिलाफ दायर याचिका, याचिकाकर्ता ने कहा-जाएंगे हाईकोर्ट

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  • Publish Date - March 9, 2019 / 01:48 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:22 PM IST

ग्वालियर: जिला न्यायालय ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने अमित शाह के खिलाफ महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहे जाने के मामले में लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि मामले को लेकर उमेश बोहरे ने याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए जिला ग्वालियर जिला न्यायालय ने इसे खरिज कर दिया है। वहीं, बोहरे ने अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाने की बात कही है।

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गौरतलब है कि 09 जून 2017 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहकर संबोधित किया था। उन्होंने कहा था  ”जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब उसमें सभी विचारधाराओं को मानने वाले लोग थे। कांग्रेस की स्थापना किसी विचारधारा के साथ नहीं हुई थी, बल्कि सभी देश की आजादी के लिए साथ आए थे। अमित शाह ने कहा कि महात्मा गांधी दूरदर्शी होने के साथ ही ‘चतुर बनिया’ थे। उन्होंने आजादी के बाद तुरंत कहा था कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। शाह ने कहा, यह काम महात्मा गांधी ने नहीं किया, लेकिन अब कुछ लोग कांग्रेस को भंग करने का काम कर रहे हैं।

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