समाज कल्याण विभाग घोटाला मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई, छत्तीसगढ़ शासन ने लगाई है पुनर्विचार याचिका | Hearing in CG High court on Case of 1000 crore Social welfare department scam

समाज कल्याण विभाग घोटाला मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई, छत्तीसगढ़ शासन ने लगाई है पुनर्विचार याचिका

समाज कल्याण विभाग घोटाला मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई, छत्तीसगढ़ शासन ने लगाई है पुनर्विचार याचिका

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:31 PM IST, Published Date : February 7, 2020/4:50 am IST

बिलासपुर: समाज कल्याण विभाग में एनजीओ के माध्यम से किए गए घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जारी रिव्यू ​पिटीशन पर हाईकोर्ट में आज सुनवाइ होगी। मामले में सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा औऱ पी.पी साहू की डिवीजन बेंच में होगी। वहीं, गुरुवार को हाईकोर्ट ने दो अधिकारियों की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था, साथ ही फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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बता दे कि समाज कल्याण विभाग में घोटाले को लेकर कुंदन सिंह ठाकुर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए 30 जनवरी को न्यायालय ने पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी थी। साथ ही मामले में 7 दिनों के भीतर एफ आई आर दर्ज करने का भी आदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया था। इस घोटाले में अनेक आईएएस अफसरों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से दो अधिकारियों ने हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की थी। दोनों अधिकारियों की पुनर्विचार याचिका आज न्यायालय ने खारिज की उनके नाम बीएल अग्रवाल व सतीश पांडेय है। आज मामले पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा व पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने अपना आदेश जारी किया है।

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