साध्वी प्रज्ञा का निर्वाचन रद्द करने वाली याचिका में सुनवाई, सांसद ने हाईकोर्ट में पेश जवाब में कही ये बात

साध्वी प्रज्ञा का निर्वाचन रद्द करने वाली याचिका में सुनवाई, सांसद ने हाईकोर्ट में पेश जवाब में कही ये बात

साध्वी प्रज्ञा का निर्वाचन रद्द करने वाली याचिका में सुनवाई, सांसद ने हाईकोर्ट में पेश जवाब में कही ये बात
Modified Date: November 29, 2022 / 08:49 pm IST
Published Date: January 6, 2020 12:44 pm IST

जबलपुर । भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने आखिरकार जबलपुर हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा ने अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है जिसमें उन्होने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सुबूत पेश नहीं किए गए हैं जो कोर्ट में सुनवाई लायक नहीं हैं।

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इधर साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ चुनाव याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने ये कहते हुए साध्वी प्रज्ञा का जवाब मंजूर ना करने की मांग की है कि उन्होंने हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब 90 दिन की मियाद बीतने के बाद पेश किया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख तय कर दी है। बता दें कि इस याचिका में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की गई है। भोपाल के एक पत्रकार राजेश दीक्षित ने ये चुनाव याचिका एक मतदाता की हैसियत से दायर की है। याचिका में कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने चुनाव प्रचार में धर्म के आधार पर वोट मांगे थे इसलिए उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिक और धार्मिक भाषण दिए जबकि कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर भगवा आतंकवाद पर बयान देने के झूठे आरोप लगाए।

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याचिका में कहा गया है कि लोकप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के मुताबिक कोई भी प्रत्याशी धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांग सकता, लिहाजा साध्वी प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन भी रद्द किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस चुनाव याचिका पर साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा था, जिस पर प्रज्ञा सिंह ने अपना जवाब पेश किया है। मामले पर अगली सुनवाई 6 फरवरी को की जाएगी।


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