निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली मामले पर सुनवाई पूरी, जबलपुर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली मामले पर सुनवाई पूरी, जबलपुर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली मामले पर सुनवाई पूरी, जबलपुर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
Modified Date: November 29, 2022 / 08:18 pm IST
Published Date: October 6, 2020 12:15 pm IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। हाईकोर्ट ने पैरेंट्स और निजी स्कूलों की ओर से दायर कुल 10 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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हाईकोर्ट अपना सुरक्षित रखा फैसला आने वाले वक्त में जल्द सुना सकता है। मामले पर लंबी चली सुनवाई के दौरान पैरेंट्स की ओर से कहा गया कि कोरोना काल में स्कूल बंद हैं लिहाजा स्कूलों की मनमानी फीस वसूली बंद होनी चाहिए।

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वहीं निजी स्कूलों की ओर से कहा गया कि स्कूल बंद होने के बावजूद उनके खर्च लगभग पहले जैसे ही हैं लिहाजा उन्हें सभी मदों में फीस वसूली की छूट दी जानी चाहिए। इससे पहले हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को कोरोनाकाल में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश जरुर दिया था, लेकिन पैरेंट्स ने ट्यूशन फीस भी घटाने जबकि निजी स्कूलों ने सभी मदों में फीस वसूली की राहत चाही थी। हाईकोर्ट ने पैरेंट्स और निजी स्कूलों के तर्कों को तफ्सील से सुनते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसे आने वाले वक्त में जल्द सुनाया जा सकता है।

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