जबलपुर। हनीट्रैप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कांड में आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन को बरी करने के भोपाल कोर्ट के आदेश के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
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आरोपी मोनिका यादव की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केस डायरी तलब की है। हाईकोर्ट ने CID भोपाल को केस डायरी पेश करने के आदेश दिए हैं।
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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और श्वेता स्वप्निल जैन को नोटिस जारी कर 6 हफ़्तों में जवाब पेश करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता मोनिका यादव ने मानव तस्करी में श्वेता के मुख्य आरोपी होने के आरोप लगाए हैं। बता दें कि मानव तस्करी में मामले में भोपाल की एक कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में श्वेता स्वप्निल जैन को बरी कर दिया है।