नाबालिग से गाड़ी चलवाना वाहन मालिक को पड़ेगा भारी, New Transport Rule के तहत कोर्ट ने लगाया इतना जुर्माना
नाबालिग से गाड़ी चलवाना वाहन मालिक को पड़ेगा भारी, New Transport Rule के तहत कोर्ट ने लगाया इतना जुर्माना
indian motor vehicle act
रायपुर: छत्तीसगढ़ में नए परिवहन नियम आने के बाद यातायात पुलिस सतर्क हो गई है। प्रदेश में नाबालिग से वाहन चलवाने पर मालिक पर जुर्माना लगाने का पहला मामला सामने आया। बलौदाबाजार के भाटापारा इलाके में यातायात पुलिस ने गिट्टी से भरा ट्रैक्टर पकड़ा था। नाबालिग के ट्रैक्टर चलाने पर चालानी कार्रवाई करते हुए उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया।
कोर्ट ने नये परिवहन नियमों के तहत वाहन को नाबालिग से चलवाने के आरोप में वाहन मालिक कृष्ण कुमार हरवंश पर 41 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। अब रायपुर समेत पूरे प्रदेश में नाबालिगों से वाहन चलवाना मालिकों के लिए महंगा पड़ सकता है। नाबालिग से लोडिंग वाहन चलवाने पर वाहन स्वामी पर फाइन लगाया गया। प्रदेश में ऐसे मामले में फाइन के बाद वाहन मालिक को जरूर सबक मिला होगा।

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