जज साहब, राहुल की योजना के 6 हजार मिलते ही शुरु कर दूंगा भरण-पोषण आदेश की राशि, पति के आवेदन पर 29 अप्रैल को होगी सुनवाई
जज साहब, राहुल की योजना के 6 हजार मिलते ही शुरु कर दूंगा भरण-पोषण आदेश की राशि, पति के आवेदन पर 29 अप्रैल को होगी सुनवाई
इंदौर । जिला कुटुंब न्यायालय में चल रहे भरण पोषण के एक मामले में पति की ओर से अनूठा आवेदन पेश किया गया है। यहां पर आनंद शर्मा नामक पति के विरुद्ध उसकी पत्नी ने भरण पोषण का केस लगा रखा है, जिस पर गत 12 मार्च को कोर्ट ने आदेश दिया कि वह पत्नी को 3000 और अव्यस्क पुत्री के भरण पोषण हेतु डेढ़ हजार रुपये प्रतिमाह अदा करें।
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कोर्ट के इस आदेश पर अपना जवाब पेश करते हुए आनंद शर्मा ने कोर्ट को बताया कि वह टेलीविजन धारावाहिक में छोटे-मोटे काम करके हर माह 5 से 6 हजार रुपये ही कमा पाता है। ऐसे में वह आदेश के भरण-पोषण की राशि अदा करने में असमर्थ है क्योंकि वह जो राशि कमाता है उससे उसका और उसके माता पिता का खर्च वहन करना ही मुश्किल है।
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आवेदक पति आनन्द ने अपने जवाब में कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा है कि उनकी सरकार आने पर बेरोजगार व्यक्ति को 6000 रुपये महीना सरकार की ओर से दिया जाएगा। पति आनंद ने कहा कि वह यह अंडरटेकिंग देता है कि जैसे ही उसे घोषणा के मुताबिक 6000 रुपये की राशि सरकार से मिलने लगेगी, वह उसमें से साढ़े चार हजार भरण पोषण की राशि अपनी पत्नी और बच्ची को देना शुरू कर देगा। उसने गुहार लगाई है तब तक भरण पोषण की उक्त राशि अदा करने का आदेश स्थगित रखा जाए। कोर्ट ने पति के इस जवाब पर बहस के लिए आगामी 29 अप्रैल की तारीख तय की है।

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