छत्तीसगढ़ के इस जिले में बढ़ाया गया लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश | Lockdown extended in this district of Chhattisgarh Collector issued order

छत्तीसगढ़ के इस जिले में बढ़ाया गया लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ के इस जिले में बढ़ाया गया लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:13 PM IST, Published Date : May 22, 2021/9:24 am IST

बलौदाबाजार। जिले में लॉकडाउन बढ़ाया गया है।
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बलौदाबाजार जिले में 31 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है।
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जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

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बलरामपुर में भी कोरोना पर लगाम लगाने जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया है। जिला कलेक्टर श्याम धावड़े ने नया आदेश जारी कर लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया है।

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लॉकडाउन में जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। इस दौरान सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक सब्जी, फल और किराना की दुकानें खुली रहेगी। इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी दुकानों को खोलने की छूट दी गई है।

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मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बलरामपुर जिले में शुक्रवार को कोरोना के 368 नए मरीज मिले। वहीं अब तक 17392 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। मरीजों के ठीक होने और नए मामलों की पुष्टि होने के बाद जिले में सक्रिय मरीजों की सख्या 3839 है।

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बता दें कि छत्तीसगढ़ के अधिकतर जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है।  इससे पहले दंतेवाड़ा जिले में ( कोरोना संक्रमण के कारण 31 मई रात 12 तक लॉकडाउन लागू है) कलेक्टर ने कुछ दुकानों को निर्धारित समय तक खोलने की अनुमति दे दी है। आदेश के अनुसार होटल, भोजनालय एवं रेस्टोरेंट में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक टेक अवे की अनुमति होगी, बैठाकर भोजन नहीं किया जा सकता है, वरना 30 दिनों के लिए दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी। रात 10 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी। 

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वहीं कपड़ा दुकान, ज्वेलरी, फैंसी स्टोर, बर्तन और जूता—चप्पल की दुकानों को सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक सप्ताह में तीन दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खोलने की अनुमति मिल गई है।

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वहीं स्टेशनरी,मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंटिंग प्रेस को गुरूवार शुक्रवार और शनिवार को सप्ताह में तीन दिन सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक खोलन की अनुमति मिली है। 

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मिठाई दुकान रोज सुबह 6 से दोपहर ​3 बजे तक खोल सकते हैं। दूध वितरण और दूध डेयरी ​की दुकान रोज सुबह  6 से 10 और शाम 4 से 7 बजे तक खोल सकते हैं। यह आदेश 22 मई से प्रभावशील रहेगा। 

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