अब विधानसभा में इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे विधायक, लागू होगी शब्दों की आचार संहिता | Mp Government Decided to impose word Code of Conduct in Assembly

अब विधानसभा में इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे विधायक, लागू होगी शब्दों की आचार संहिता

अब विधानसभा में इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे विधायक, लागू होगी शब्दों की आचार संहिता

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:21 PM IST, Published Date : March 11, 2021/1:42 pm IST

भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा में विधायकों को अपनी बात रखते वक्त अब भाषा की मर्यादा में रहना होगा। विधानसभा में शब्दों की आचार संहिता लगाने जा रही है। सदन की कार्यवाही के दौरान अब बंटाधार, पप्पू, फेंकू, मामू, मंदबुद्धि और झूठा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

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दरअसल कई बार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के दौरान असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। अध्यक्ष अपने अधिकार का प्रयोग कर ऐसे शब्दों को कार्यवाही से विलोपित करते हैं, लेकिन अब ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। विधानसभा की अनुशासनात्मक समिति अप्रैल में विधायकों के ट्रेनिंग सेशन से पहले सूची बनाएगी। विधानसभा सचिवालय विधानसभा में सही व्यवहार के लिए विधायकों को ट्रेंड करने के लिए कोड ला रहा है। विधायकों को शब्दों की सूची भी प्रदान की जाएगी, जिसका उपयोग विधानसभा में वर्जित रहेगा।

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