मुरैना। नेस्ले कंपनी की मैगी पर 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 3 जून 2015 को नेस्ले कंपनी की मैगी नूडल्स का सेंपल लिया गया था। सेंपल फैल होने पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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प्रशासन ने अंबाह की प्रभु एजेंसी से सेंपल लिया था । इस मामले में नेस्ले इंडिया लिमिटेड कंपनी समेत 5 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।
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मुरैना एडीएम एसके मिश्रा के कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
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