28 मई से ऑटो-टैक्सी चलाने की मिली अनुमति, सशर्त लोग जा सकेंगे एक से दूसरे जिले

28 मई से ऑटो-टैक्सी चलाने की मिली अनुमति, सशर्त लोग जा सकेंगे एक से दूसरे जिले

28 मई से ऑटो-टैक्सी चलाने की मिली अनुमति, सशर्त लोग जा सकेंगे एक से दूसरे जिले
Modified Date: November 29, 2022 / 07:45 pm IST
Published Date: May 27, 2020 12:32 pm IST

रायपुर। कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार ने ऑटो-टैक्सी चलाने की अनुमति दी है। परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार छग में 28 मई से आवागमन के लिए ऑटो टैक्सी चलाने की अनुमति दी है।

Read More News: जीरम घाटी मामले पूर्व राजनांदगांव विधायक के बेटे जितेंद्र मुदलियार के बेटे ने दर्ज कराई FIR, पिता उदय  

जिसके तहत प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में टैक्सी और ऑटो चलाने की अनुमति रहेगी। इसे लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टरों और एसपी को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

Read More News: कांकेर में डॉक्टर पाया गया कोरोना संक्रमित, गांधी उद्यान मार्ग को किया गया सील

इसके अलावा ई पास लेकर लोग सशर्त एक जिले से दूसरे जिले आ जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि आज राज्य सरकार ने कोरोना के वर्तमान हालातों और लॉकडाउन में रियायत देने को लेकर अहम चर्चा ​की। जिसके बाद परिवहन विभाग ने टैक्सी और ऑटो चलाने की अनुमति दी है।

Read More News: लॉकडाउन के बीच BEd-DEd के लिए शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया, 30 जून तक कर सकेंगे आवेदन


लेखक के बारे में