निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की मिली मंजूरी, हाईकोर्ट ने खारिज किया राज्य सरकार का आदेश | Private schools got approval to take tuition fees, High court dismisses state government order

निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की मिली मंजूरी, हाईकोर्ट ने खारिज किया राज्य सरकार का आदेश

निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की मिली मंजूरी, हाईकोर्ट ने खारिज किया राज्य सरकार का आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:31 PM IST, Published Date : July 27, 2020/12:21 pm IST

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस पी.सेम कोशी की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के आदेश को खारिज किया है।

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बता दें कि बिलासपुर जिले 25 निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस लेने को लेकर याचिका दायर किया था। जिस पर आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस की इजाजत दी है।

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इस मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रक्षा था। जो आज जस्टिस पी.सेम कोशी की सिंगल बेंच निजी स्कूलों के पक्ष में सुनाया है।

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