लॉकडाउन में निजी स्कूलों द्वारा नही की जा सकेगी फीस वसूली, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी

लॉकडाउन में निजी स्कूलों द्वारा नही की जा सकेगी फीस वसूली, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी

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  • Publish Date - April 9, 2020 / 05:29 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:45 PM IST

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में लॉकडाउन के दौरान फीस वसूली पर रोक लगा दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में निजी स्कूलों से फीस वसूली स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

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संचालक लोक शिक्षण ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निजी स्कूल लॉडाउन की अवधि में स्कूल फीस वसूली स्थगित रखें, जिससे पालकों और बच्चों को अनावश्यक परेशानी नहीं हो। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि राज्य शासन को ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि अनेक निजी शालाओं द्वारा लॉकडाउन की अवधि में भी स्कूल फीस जमा करने संबंधी संदेश पालकों को लगातर भेजे जा रहे है।

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लॉकडाउन की अवधि में स्कूल फीस भुगतान के लिए दबाव डालना उचित नहीं है। संचालक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों और शालाओं को अवगत कराने तथा इसका पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।