सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे निजी स्कूल, हाईकोर्ट ने जारी रखा अंतरिम आदेश

सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे निजी स्कूल, हाईकोर्ट ने जारी रखा अंतरिम आदेश

सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे निजी स्कूल, हाईकोर्ट ने जारी रखा अंतरिम आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:31 pm IST
Published Date: September 10, 2020 8:55 am IST

जबलपुर। निजी स्कूलों की फीस वसूली मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश जारी रखा है।

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हाईकोर्ट के आदेशानुसार निजी स्कूल कोरोनकाल में सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे ।

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कोरोनाकाल के बाद अन्य मदों में फीस वसूली का अधिकार स्कूलों को होगा। हाईकोर्ट ने फिलहाल सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के लिए निजी स्कूलों से शपथपत्र मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितम्बर को होगी ।


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