दूसरी पत्नी पेंशन की हकदार नहीं, हाईकोर्ट का फैसला

दूसरी पत्नी पेंशन की हकदार नहीं, हाईकोर्ट का फैसला

दूसरी पत्नी पेंशन की हकदार नहीं, हाईकोर्ट का फैसला
Modified Date: November 29, 2022 / 07:50 pm IST
Published Date: October 26, 2019 5:10 am IST

बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हाईकोर्ट ने एक निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए दूसरी पत्नी को पेंशन का हकदार नहीं माना है। हाईकोर्ट ने पहली पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया है और अपीलीय कोर्ट के आदेश को रद्द किया है।

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दरअसल मामला साल 2009 का है। बिजली कंपनी के एक कर्मचारी की मौत के बाद उसकी दूसरी पत्नी ने पेंशन के लिए याचिका लगाई थी। निचली अदालत ने दूसरी पत्नी को पचास फीसदी पेंशन देने का आदेश दिया था। 

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इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर पहली पत्नी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और दूसरी पत्नी को पेंशन का हकदार नहीं माना। 

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