मादक पदार्थ तस्करी मामले में 19 व्यक्तियों को 20 साल की सजा
मादक पदार्थ तस्करी मामले में 19 व्यक्तियों को 20 साल की सजा
भुज, एक जुलाई (भाषा) गुजरात की एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने बुधवार को 19 लोगों को साल 2020 से 2022 के बीच गुजरात के कच्छ जिले के तटीय क्षेत्र के रास्ते 575 करोड़ रुपये की हेरोइन की तस्करी के तीन मामलों में 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इनमें 18 पाकिस्तानी नागरिकों और एक अफगान नागरिक शामिल हैं।
अभियोजन पक्ष द्वारा पेश साक्ष्यों का आकलन करने के बाद अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी भारतीय युवाओं को निशाना बनाकर उन्हें नशे की लत की ओर धकेलने में शामिल थे और ऐसे कृत्य को साधारण नहीं कहा जा सकता।
कच्छ जिले के मुख्यालय भुज स्थित अदालत ने कहा कि वे बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की आपूर्ति करके देश की सामाजिक संरचना को कमजोर करने की सुनियोजित साजिश का हिस्सा थे। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अतिरिक्त सत्र एवं विशेष स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अदालत के न्यायाधीश वी. ए. बुद्ध ने सभी 19 आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी) के तहत दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ता (एटीएस) द्वारा दर्ज तीन अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाया।
भाषा तान्या अमित
अमित

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