नई दिल्ली। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और देश के कई इलाकों में भड़के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दंगों से जुड़े 186 केस की दोबारा जांच की मंजूरी दे दी है। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश से सिख विरोधी दंगे के हजारों पीड़ितों की धूमिल होती उम्मीदों को नया सहारा मिल गया है।
1984 anti-Sikh riots case: Supreme Court directs re-investigation of 186 cases, closed earlier by the SIT.
— ANI (@ANI) January 10, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन 186 मामलों की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुवाई में एक तीन सदस्यीय कमिटी बनाई जाएगी।
1984 anti-Sikh riots case: Supreme Court says it will set up a three-member
committee, headed by a retired High Court judge, for re-investigation of the 186 cases.— ANI (@ANI) January 10, 2018
आपको बता दें कि 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए एसआईटी बनी थी। एसआईटी की टीम ने अपनी जांच के बाद 186 केसों को बंद कर दिया था। एसआईटी के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और इसी का संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इन केसों को फिर से जांच करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सिख विरोधी दंगों से जुड़े केस और उन केसों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी। केंद्र की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई कि कुल 650 केस दर्ज किए गए थे, जिनमें से एसआईटी ने 293 केसों की तफ्तीश की थी, इनमें से ही ये 186 केस बंद कर दिए गए थे।
वेब डेस्क, ibc24
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