1984 सिख दंगे, सज्जन कुमार की याचिका खारिज, 31 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर
1984 सिख दंगे, सज्जन कुमार की याचिका खारिज, 31 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर
नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगों में दोषी साबित हुए सज्जन कुमार की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इस याचिका में उन्होंने मांग की थी कि सरेंडर करने के लिए उन्हें 30 जनवरी तक का समय दिया जाए। हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को दंगों से जुड़े एक मामले में कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने कुमार को निर्देश दिया था कि वह 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण कर दें।
अदालत के इस फैसले के बाद सज्जन कुमार ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए सरें
डर करने के लिए एक महीने का वक्त मांगा था। सज्जन ने याचिका में कहा था कि परिवार, बच्चों और संपत्ति से जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ वक्त चाहिए। उन्होंने कहा था कि वे 73 साल से उनसे जुड़े हुए अपने करीबी संबंधियों और दोस्तों से भी मिलता चाहते हैं।
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सुनवाई के दौरान सज्जन कुमार के वकील अनिल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए उन्हें कुछ और समय चाहिए, साथ ही कुमार को अपने परिवार, बच्चों और संपत्ति से जुड़ी जिम्मेदारियों के लिए भी समय चाहिए। उधर, 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े एक दूसरे में मामले में कुमार गुरुवार को हाईकोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए अपना मोबाइल फोन अदालत को सौंप दिया। उन्होंने जानकारी दी कि उनके मुख्य वकील मौजूद नहीं हैं, इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 22 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

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