2020 दिल्ली दंगे : आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में बृहस्पतिवार को आ सकता फैसला

2020 दिल्ली दंगे : आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में बृहस्पतिवार को आ सकता फैसला

2020 दिल्ली दंगे : आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में बृहस्पतिवार को आ सकता फैसला
Modified Date: June 4, 2026 / 01:08 am IST
Published Date: June 4, 2026 1:08 am IST

नयी दिल्ली, तीन जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हुई हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुना सकती है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 10 अन्य सहित सभी आरोपियों के खिलाफ दलीलें सुनने के बाद मामले में अपना फैसला चार जून के लिए सुरक्षित रख लिया था।

यह मामला अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दयालपुर पुलिस थाना में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है।

शिकायत के अनुसार, खुफिया ब्यूरो में तैनात शर्मा 25 फरवरी 2020 को कार्यालय से घर लौटे और कुछ समय के बाद बाहर निकले। काफी समय बाद भी जब वह नहीं लौटे, तो परिवार ने उनकी तलाश शुरू की।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है और उसका शव चांद बाग पुलिया इलाके में एक मस्जिद के पास खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया है। बाद में शर्मा का शव नाले से बरामद किया गया।

अदालत ने 24 मार्च 2023 को हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए।

भाषा धीरज सुभाष

सुभाष


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