50 प्रतिशत आरक्षण पर फिर विचार की जरूरत, छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

50 प्रतिशत आरक्षण पर फिर विचार की जरूरत, छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

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  • Publish Date - March 9, 2021 / 04:39 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:55 PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मसले पर राज्य सरकारों से सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या आरक्षण पर सीमा को मौजूदा 50 प्रतिशत से और अधिक किया जा सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों को नोटिस भेजकर उनका जवाब मांगा है।

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शीर्ष अदालत ने ये नोटिस मराठा आरक्षण पर सुनवाई के दौरान जारी किए। अदालत इस मामले में 15 मार्च से डे-टू-डे सुनवाई शुरू करेगी। अदालत की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा है कि इस मामले में सभी राज्यों का पक्ष सुनना जरूरी है। पीठ ने केंद्र के EWS कोटे में संशोधन की भी बात कही है।

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बता दें कि देश के 8 राज्यों में 50 फीसदी से अधिक आरक्षण है। जिसमें छत्तीसगढ़ में 82 फीसदी आरक्षण है। वहीं, पूरे मामले पर गौर करें तो महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं। 2018 में राज्य ने मराठा वर्ग को नौकरी व उच्च शिक्षा में 16 फीसदी का आरक्षण दिया था। इससे आरक्षण 50 फीसदी से अधिक हो रहा था.. जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

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