7th Pay Commission: सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, अब इस राशि के लिए 180 दिन तक कर सकते हैं क्लेम

7th Pay Commission: सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, अब इस राशि के लिए 180 दिन तक कर सकते हैं क्लेम

7th Pay Commission: सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, अब इस राशि के लिए 180 दिन तक कर सकते हैं क्लेम
Modified Date: November 29, 2022 / 08:04 pm IST
Published Date: June 17, 2021 12:39 pm IST

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक और राहत दी है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनभोगियों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ट्रेवलिंग अलाउंस (TA) क्लेम सब्मिशन की समय सीमा बढ़ा कर दो माह (60 दिन ) से बढ़ाकर 6 माह यानि 180 दिन कर दी है। ये सुविधा 15 जून 2021 से लागू हो गई है। केंद्र सरकार के इस कदम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे पहले सेवानिवृत्त होने के बाद अलाउंस क्लेम जमा करने के लिए 60 दिन की अवधि से रियटर कर्मचारियों को कई सारी समस्याओं से निपटना होता था।

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वित्त मंत्रालय ने इस समयावधि को बढ़ाने की वजह भी बताई है। वित्त विभाग ने घोषणा की, “इस समय सीमा को बढ़ाने के लिए कई रेफ्रेंस रिसीव हुए हैं, सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यात्रा करना और फिर वहां व्यवस्थाएं करना काफी जटिल होता है जिसके लिए अलाउंस सब्मिशन का समय 60 दिन काफी कम था, अब इसे बढ़ाया गया है.”।

इस सुविधा के शुरु हो जाने से रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी अपनी यात्रा के बाद 6 महीने तक यात्रा खर्च दे सकते हैं। वित्त विभाग ने साफ किया है कि यात्रा, तबादला, और प्रशिक्षण के लिए टीए दावा सब्मिशन की समय सीमा 60 दिन ही रहेगी।

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नेशनल काउंसिल फॉर जेसीएम ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। संस्था ने कहा कि “केंद्र सरकार के इस कदम का हम स्वागत करते हैं. क्योंकि 60 दिन में टीए क्लेम सब्मिट करना काफी कम समय था. ऐसा कई बार देखा गया कि इस सयम सीमा में कई कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.”।

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केंद्र सरकार की इस सुविधा से केंद्रीय सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत देगा, सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को कई सारे कार्य एक समय ही करने होते हैं। कई कर्मचारी रिटायर होने के बाद अपने गृहनगर शिफ्ट होते हैं, इस दौरान उन्हें काफी समस्या होती है, ऐसे में यात्रा भत्ता क्लेम करने का समय सिर्फ 60 दिन होने की वजह से उसे काफी परेशानी होती थी। अब ये समय सीमा 180 दिन कर दी गई है।

 


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