दिल्ली की अदालत शुक्रवार को ‘आप’ नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी

दिल्ली की अदालत शुक्रवार को ‘आप’ नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी

दिल्ली की अदालत शुक्रवार को ‘आप’ नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी
Modified Date: October 17, 2024 / 08:33 pm IST
Published Date: October 17, 2024 8:33 pm IST

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता एवं पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को अपना आदेश सुना सकती है।

जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई, 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने आरोपियों और ईडी की ओर से आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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जैन के वकील ने अदालत से कहा था कि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

ईडी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि यदि जैन को रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

ईडी का मामला 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से सामने आया है।

भाषा

देवेंद्र पवनेश

पवनेश


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