एक न्यायाधीश ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग किया
एक न्यायाधीश ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग किया
प्रयागराज (उप्र), सात मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अवमानना याचिका की सुनवाई से अलग कर लिया है।
इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पॉक्सो मामले में अग्रिम जमानत के साथ लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया है।
छह मई को जब यह मामला सुनवाई के लिए आया, तब न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते, इसलिए मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी लेकर दूसरी पीठ के समक्ष इस मामले की नए सिरे से सुनवाई हो।
यह अवमानना याचिका आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने यह आरोप लगाते हुए दायर की है कि अदालत ने 25 मार्च को अविमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत देते हुए जो शर्तें लगाई थीं, उनका उल्लंघन कर उन्होंने अदालत की अवमानना की है।
याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बैठकें कर रहे हैं और उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए बयानबाजी कर रहे हैं।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत देते समय अदालत ने कुछ शर्तें लगाई थीं जैसे कि याचिकाकर्ता साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वह तय तिथि पर अदालत में हाजिर होंगे और मौजूदा मामले के संबंध में किसी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देंगे।
भाषा सं राजेंद्र जोहेब राजकुमार
राजकुमार

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