विदेश जाने की अनुमति न देने के आदेश के खिलाफ अभिषेक बनर्जी उच्चतम न्यायालय पहुंचे

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विदेश जाने की अनुमति न देने के आदेश के खिलाफ अभिषेक बनर्जी उच्चतम न्यायालय पहुंचे

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  • Publish Date - August 8, 2026 / 03:41 PM IST,
    Updated On - August 8, 2026 / 03:41 PM IST

नयी दिल्ली, आठ अगस्त (भाषा) तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं सांसद अभिषेक बनर्जी ने आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी की वह याचिका बुधवार को खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा था कि डायमंड हार्बर के सांसद अपनी स्वास्थ्य स्थिति की जांच कराने के लिए अगले दिन सरकारी एसएसकेएम (सेठ सुखलाल करनानी मेमोरियल) अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होने को तैयार नहीं थे।

उच्च न्यायालय ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए कहा था, ‘‘याचिकाकर्ता (बनर्जी) ने कहा कि वह कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश नहीं होंगे और इसके मद्देनजर अदालत का मानना है कि इस याचिका के जरिये उठाए गए मामले को अब और लंबित रखने की आवश्यकता नहीं है।’’

अदालत ने कहा था कि यदि बनर्जी मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होते तो चिकित्सा विशेषज्ञों की राय के आधार पर यह समीक्षा की जा सकती थी कि उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत है या नहीं।

उच्चतम न्यायालय ने तीन अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय से कहा था कि वह बनर्जी की याचिका पर एक सप्ताह के भीतर सुनवाई करे।

भाषा सिम्मी पवनेश

पवनेश