अदाणी मामला : ‘न्यूजलॉन्ड्री’ और रवीश कुमार की याचिकाओं पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय
अदाणी मामला : ‘न्यूजलॉन्ड्री’ और रवीश कुमार की याचिकाओं पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय
नयी दिल्ली, 22 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय 25 सितंबर को डिजिटल समाचार मंच ‘न्यूजलॉन्ड्री’ और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें केंद्र सरकार के उस कथित निर्देश को चुनौती दी गई है, जिसमें डिजिटल समाचार प्रकाशकों को अदाणी समूह की कंपनियों से संबंधित कई रिपोर्ट और वीडियो हटाने के लिए कहा गया है।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने सोमवार को मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद 25 सितंबर की तारीख तय की।
इस बीच, केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि केंद्र ने अदालत द्वारा दिए गए आदेश की ‘‘सूचना’’ दी, और उसने खुद कोई निर्देश नहीं दिया है।
दिल्ली की एक अदालत ने 18 सितंबर को एक दीवानी न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें चार पत्रकारों को अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के खिलाफ कथित अपमानजनक सामग्री हटाने के लिए कहा गया था। अदालत ने कहा कि एक अंतरिम एकपक्षीय आदेश द्वारा लेखों को हटाने का प्रभाव ‘‘व्यापक’’ था और इसका ‘‘प्रभाव मुकदमे के बिना ही फैसला सुनाने जैसा था।’’
एईएल की मानहानि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक दीवानी न्यायाधीश ने चार पत्रकारों समेत 10 प्रतिवादियों को निर्देश दिया था कि वे निर्धारित अवधि के भीतर वेबसाइटों सहित विभिन्न मंचों पर पहले से प्रकाशित विवादास्पद सामग्री, जैसे लेख और सोशल मीडिया पोस्ट को हटा लें।
भाषा शफीक दिलीप
दिलीप

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