नयी दिल्ली, 22 नवंबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने अधिसूचित किया है कि यदि केंद्र सरकार की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के अंतिम चरण के तहत पाबंदियां लागू की जाती हैं, तो राजधानी में सीएनजी, बीएस4 डीजल और इलेक्ट्रिक बसों को छोड़कर अन्य बसों के प्रवेश को विनियमित किया जाएगा।
चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) का चौथा चरण इसका अंतिम चरण होता है।
एक आधिकारिक राजपत्रित अधिसूचना में कहा, “जीआरएपी का चौथा चरण लागू होने पर अखिल भारतीय पर्यटक बसों/ठेके पर चलने वाली बसों/राज्य परिवहन बसों या सीएनजी/इलेक्ट्रिक या बीएस4 डीजल बसों को छोड़कर अन्य राज्यों में किसी अन्य प्रकार के परमिट रखने वाली सभी बसों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।”
पिछले महीने, दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया था कि इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-VI डीजल से चलने वाली बसों को ही हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति दी जाए। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों से प्रवेश करने वाली बसों को भी इन मानदंडों का पालन करना होगा।
भाषा जोहेब अविनाश
अविनाश
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
UP Latets News: किसान के बंद खाते में आये एक…
2 hours ago