अग्स्ता वेस्टलैंड मामला : ईडी ने क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के रिहाई अनुरोध को बताया भ्रामक

अग्स्ता वेस्टलैंड मामला : ईडी ने क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के रिहाई अनुरोध को बताया भ्रामक

अग्स्ता वेस्टलैंड मामला : ईडी ने क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के रिहाई अनुरोध को बताया भ्रामक
Modified Date: August 5, 2025 / 10:37 pm IST
Published Date: August 5, 2025 10:37 pm IST

नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को एक अदालत में कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की रिहाई की याचिका ‘‘भ्रामक और निराधार’’ है।

विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल रिहाई याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें जेम्स को इस आधार पर रिहा करने का अनुरोध किया गया है कि उसने कथित अपराधों के लिए अधिकतम सात वर्ष की सजा काट ली है।

ईडी ने अपने जवाब में कहा, ‘‘आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने कहा है कि वह उन अपराधों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा पहले ही काट चुका है, जिसके लिए उसे संयुक्त अरब अमीरात से भारत प्रत्यर्पित किया गया था, इसलिए वह सीआरपीसी की धारा 436 ए के प्रावधानों के आधार पर रिहा होने का हकदार है। सम्मान के साथ यह कहना है कि उपरोक्त कथन भ्रामक और किसी भी योग्यता से रहित हैं।’’

 ⁠

पूर्ववर्ती सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 436 ए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि से संबंधित है।

ईडी ने कहा है कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत, धनशोधन अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा सात साल है।

उसने कहा, ‘‘वर्तमान मामले में गिरफ्तारी की तारीख 22 दिसंबर, 2018 है, संबंधित अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि अभी पूरी नहीं हुई है और इसलिए सीआरपीसी की धारा 436ए के प्रावधानों के तहत आरोपी द्वारा मांगी गई वर्तमान पात्रता समय से पहले की गई है और इसलिए यह खारिज किए जाने योग्य है।’’

ईडी और सीबीआई ने मिशेल के वकील अल्जो के जोसेफ की इस दलील का चार अगस्त को विरोध किया कि वह सीआरपीसी की धारा 436ए के प्रावधानों के तहत रिहा होने का हकदार है।

जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में सीबीआई एवं ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

जून 2016 में जेम्स के खिलाफ दाखिल ईडी के आरोपपत्र में आरोप लगाया गया है कि उसे अगस्ता वेस्टलैंड से लगभग 225 करोड़ रुपये मिले थे।

भाषा राजकुमार अविनाश

अविनाश


लेखक के बारे में