अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: न्यायालय ने भारतीय कंपनी के खिलाफ जांच के बारे में जानकारी मांगी

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: न्यायालय ने भारतीय कंपनी के खिलाफ जांच के बारे में जानकारी मांगी

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: न्यायालय ने भारतीय कंपनी के खिलाफ जांच के बारे में जानकारी मांगी
Modified Date: December 16, 2025 / 10:36 pm IST
Published Date: December 16, 2025 10:36 pm IST

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से कथित तौर पर जुड़ी एक निजी भारतीय रक्षा आपूर्ति कंपनी के खिलाफ उसकी जांच की स्थिति के बारे में मंगलवार को जानकारी मांगी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सीबीआई से जून 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक उसके पास मौजूद सामग्री को पेश करने को कहा।

न्यायालय केंद्र द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत ‘डेफसिस सॉल्यूशन लिमिटेड’ के खिलाफ परिचालन पर रोक संबंधी आदेशों को रद्द कर दिया था।

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केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने बताया कि जांच जारी है और आदेश जांच के निष्कर्षों के आधार पर पारित किए गए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि घोटाले में रिश्वतखोरी या धन जमा करने के आरोप के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया था और परिचालन रोक संबंधी आदेश केवल एजेंसी के संदेह के आधार पर पारित किए गए थे।

नटराज ने दलील दी कि अदालतों को सामान्यतया रक्षा से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।

पीठ ने कहा कि देश की रक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन जांच एजेंसी को अपने मामले को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि कंपनी के खिलाफ जांच शुरू होने के बाद से 2021 से उच्च न्यायालय के समक्ष कोई भी सामग्री पेश नहीं की गई है।

कंपनी ने केंद्र सरकार के पांच सितंबर 2024 के आदेश को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

भाषा आशीष पारुल

पारुल


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