वायु प्रदूषणः निजी कंपनी व ठेकेदार पर जुर्माना | Air pollution: Penalty on private company and contractor

वायु प्रदूषणः निजी कंपनी व ठेकेदार पर जुर्माना

वायु प्रदूषणः निजी कंपनी व ठेकेदार पर जुर्माना

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:47 PM IST, Published Date : October 18, 2020/7:19 pm IST

नोएडा, 18 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश में नोएडा प्राधिकरण ने कहा कि उसने प्रदूषण रोकथाम के दिशा-निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में निजी ठेकेदारों और कंपनियों पर रविवार को 3,37,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।

प्राधिकरण ने कहा कि क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रेप) के दिशा-निर्देश के मुताबिक कार्रवाई की गई है। यह बृहस्पतिवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के खराब होने के बीच लागू की गयी थी।

प्राधिकरण ने एक बयान में बताया कि निजी कंपनी रामकी रीक्लेमेशन एंड रीसाइक्लिंग लिमिटिड पर मलबा उठाने में लापरवाही बरतने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सार्वजनिक शौचालय के रखरखाव में ढिलाई को लेकर स्वच्छता ठेकेदार एस पी पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

उसने बताया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर लोगों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

भाषा

नोमान प्रशांत

प्रशांत

 

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