बंद रहेंगे 8वीं तक के सभी स्कूल, 50% उपस्थिति के साथ चलेगी 9वीं से 12वीं की कक्षा, इस राज्य की सरकार ने जारी किया आदेश

कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। राज्य में नाइट कर्फ्यू 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा, जो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नाइट कर्फ्यू के संबंध में फैसला लिया गया।

बंद रहेंगे 8वीं तक के सभी स्कूल, 50% उपस्थिति के साथ चलेगी 9वीं से 12वीं की कक्षा, इस राज्य की सरकार ने जारी किया आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 07:48 pm IST
Published Date: January 5, 2022 1:44 pm IST

पटना: All schools up to 8th will remain closed कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। राज्य में नाइट कर्फ्यू 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा, जो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नाइट कर्फ्यू के संबंध में फैसला लिया गया।

Read more : देश की राजधानी में आ गई कोरोना की तीसरी लहर, रोजाना आएंगे 10 हजार से ज्यादा केस, स्वास्थ्य मंत्री का दावा 

All schools up to 8th will remain closed इसके अलावा इस बैठक में फैसला लिया गया कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े दुकानों को छोड़ कर प्रदेश भर की सभी दुकानें रात के आठ बजे तक ही खुली रहेंगी। वहीं, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की क्लास और सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। वहीं, इन सभी जगहों पर ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देने को कहा गया है।

 ⁠

Read more : स्वास्थ्य मंत्रालय ने बदला होम आइसोलेशन के नियम, इतने दिनों में मिल जाएगी छुट्टी, देखें नई गाइडलाइन 

ये है गाइडलाइन

– आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी।
– रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी।
– क्लास 9, 10, 11 एवं 12 की क्लास एवं सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे।
– क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे।
– कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
– सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
– सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
– सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे।
– रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।
– शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।
– सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
– शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे।


लेखक के बारे में

सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।