’15 दिन के भीतर पीड़िता से करनी होगी शादी’ हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को इस शर्त पर दी जमानत

HC Grants Bail To POCSO Accused कोर्ट ने रेप के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि उसे 15 दिन के भीतर पीड़िता से शादी करनी होगी

’15 दिन के भीतर पीड़िता से करनी होगी शादी’ हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को इस शर्त पर दी जमानत
Modified Date: November 29, 2022 / 08:53 pm IST
Published Date: October 17, 2022 2:55 pm IST

प्रयागराज: HC Grants Bail To POCSO Accused रेप के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जो सुर्खियों में आ गया है। दरअसल कोर्ट ने रेप के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि उसे 15 दिन के भीतर पीड़िता से शादी करनी होगी। वहीं, कोर्ट ने आरोपी से यह भी कहा है कि वह जन्‍मी बच्‍ची को भी बेटी का दर्जा देगा। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने दिया।

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HC Grants Bail To POCSO Accused मिली जानकारी के अनुसार मामला लखीमपुर खीरी के निघासन थाने का है। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके पिता अदालत में हाजिर हुए, उन्होंने कहा कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, यदि वह पीड़िता से विवाह कर लेता है।

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इस पर अभियुक्त के अधिवक्ता का कहना था कि अभियुक्त और पीड़िता एक दूसरे से प्रेम करते थे और विवाह करने के लिए ही घर से भागे थे लेकिन बाद में पीड़िता के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी। पीड़िता और अभियुक्त की एक बच्ची भी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह पीड़िता और बच्ची को पूरा हक देगा।

 

 

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