इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान चुनाव संबंधी याचिका पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए टाली

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान चुनाव संबंधी याचिका पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए टाली

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान चुनाव संबंधी याचिका पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए टाली
Modified Date: July 13, 2026 / 09:26 pm IST
Published Date: July 13, 2026 9:26 pm IST

प्रयागराज, 13 जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों के चुनाव कराने का निर्देश जारी करने संबंधी याचिका पर सोमवार को सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति एस.एस. शमशेरी ने यह आदेश अरबिंद राठौर की याचिका पर पारित किया। याचिका में प्रदेश सरकार के 25 और 26 मई के उन आदेशों को चुनौती दी गई है, जिनके तहत ग्राम प्रधानों को नए चुनाव होने तक प्रशासक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है।

याचिका में राज्य निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 243ई और 243के के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करते हुए पंचायत चुनाव की तीनों चरणों की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम और चुनाव की रूपरेखा प्रस्तुत करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इसी मुद्दे से संबंधित एक अन्य याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ की खंडपीठ के समक्ष लंबित है। इसे देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले 25 जून को हुई सुनवाई में अदालत ने कहा था कि ग्राम प्रधानों को अनिश्चितकाल तक प्रशासक के रूप में कार्य जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

भाषा सं राजेंद्र खारी

खारी


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