नई दिल्ली -आये दिन बढ़ रहे बलात्कार और बच्चियो के यौन शोषण की घटना से पूरा देश आक्रोशित है।लगातार छोटी बच्चियों से हो रहे दुराचार को देखते हुए देश के हर हिस्से में कानून में बदलाव की बात कही जा रही है। ऐसे में आज केंद्र की ओर से बड़ा फैसला लिए जाने की संभावना है। मोदी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री के साथ आज की बैठक में पॉक्सो एक्ट में बड़े बदलाव आ सकते है।
ये भी पढ़े –मध्यप्रदेश में फिर शर्मसार हुई मानवता, मासूम बच्ची से रेप फिर हत्या
बता दे की ऐसी संभावना व्यक्त कि जा रही है कि बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) में बदलाव करने के साथ साथ आरोपी को फांसी की सजा पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है।
इस बारे में ये जानना जरुरी है की सुप्रीम कोर्ट में वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की एक जनहित याचिका लंबित है जिसमें छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म पर चिंता जताते हुए कानून को कड़ा किये जाने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस याचिका पर सरकार से जवाब मांगा था। सरकार की ओर से शुक्रवार को एडीशनल सालिसिटर जनरल के जरिये एक नोट पेश कर बताया गया कि सरकार पोक्सो कानून में संशोधन कर 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से दुष्कर्म के दोषी के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करने पर विचार कर रही है।
ये भी पढ़े –रायपुर के कैम्पियन स्कूल में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, मामला दर्ज
ज्ञात हो की पॉक्सो के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, दोषियों के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है और न्यूनतम सात साल की जेल है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में आता है। इसके तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गयी। यह कानून लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है।
web team IBC24
खबर चुनाव गुजरात मतदान मोदी तीन
1 hour agoखबर चुनाव गुजरात मतदान मोदी दो
1 hour agoखबर चुनाव गुजरात मतदान मोदी
1 hour ago