Amit Shah Today Speech: ‘भारत कोई धर्मशाला नहीं, देश के लिए ख़तरा पैदा करने वालों को प्रवेश की अनुमति नहीं’.. संसद में आखिर क्यों भड़के अमित शाह? जानें यहां

गृह मंत्री ने बताया कि आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 के तहत भारत में प्रवेश करने वाले प्रत्येक विदेशी व्यक्ति की निगरानी के लिए एक सुव्यवस्थित और विस्तृत प्रणाली विकसित की जाएगी।

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  • Publish Date - March 27, 2025 / 08:50 PM IST,
    Updated On - March 27, 2025 / 08:51 PM IST

Amit Shah Today Parliament Speech Live || Image- ibc24 New File

HIGHLIGHTS
  • आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ।
  • अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई, राष्ट्रीय सुरक्षा होगी मजबूत।
  • छह उत्पीड़ित समुदायों को नागरिकता, निगरानी तंत्र होगा प्रभावी।

Amit Shah Today Parliament Speech Live : नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा और कानूनों की बहुलता व अतिरेक को समाप्त करने का प्रयास करेगा। लोकसभा में इस विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत कोई ‘धर्मशाला’ नहीं है, जहां किसी को भी प्रवेश की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, उन्हें देश में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहस के बाद सदन ने विधेयक को पारित कर दिया।

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अशांति फैलाने वालो पर सख्त एक्शन

गृह मंत्री ने कहा कि चाहे रोहिंग्या हों या अवैध बांग्लादेशी प्रवासी, यदि वे भारत में अशांति फैलाने के इरादे से आते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दस वर्षों में भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। ऐसे में भारत में रोजगार और व्यापार के लिए आने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन साथ ही अवैध शरणार्थियों और असुरक्षा फैलाने वाले तत्वों की गतिविधियाँ भी बढ़ी हैं।

Amit Shah Today Parliament Speech Live : शाह ने कहा कि आव्रजन केवल एक अलग मुद्दा नहीं है, बल्कि यह कई राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में कौन प्रवेश कर रहा है, कितने समय के लिए और किस उद्देश्य से। इस विधेयक के तहत सरकार उन लोगों पर भी कड़ी निगरानी रखेगी जो भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं।

छह उत्पीड़ित समुदायों को नागरिकता

गृह मंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का हवाला देते हुए कहा कि भारत ने पड़ोसी देशों के छह उत्पीड़ित समुदायों को नागरिकता प्रदान करने के लिए यह कानून लागू किया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि फारसी समुदाय भारत में आकर सुरक्षित रूप से बस गया और यहूदी जो इजरायल से भागकर आए, वे भी भारत में सुरक्षित रहे।

Amit Shah Today Parliament Speech Live : अमित शाह ने कहा कि भारत केवल एक भू-राजनीतिक राष्ट्र नहीं है, बल्कि भू-सांस्कृतिक राष्ट्र भी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह नया विधेयक अलग-थलग मुद्दा नहीं है, बल्कि यह देश की समग्र सुरक्षा और विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अब तक अलग-अलग कानूनों में आव्रजन संबंधी अधिकारों का उल्लेख था, लेकिन इस नए विधेयक के माध्यम से इन्हें एकीकृत किया गया है।

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गृह मंत्री ने बताया कि आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 के तहत भारत में प्रवेश करने वाले प्रत्येक विदेशी व्यक्ति की निगरानी के लिए एक सुव्यवस्थित और विस्तृत प्रणाली विकसित की जाएगी। यह प्रणाली न केवल देश के विकास और व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाएगी, बल्कि उन व्यक्तियों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखेगी जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।

आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

यह विधेयक देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और अवैध प्रवासियों पर सख्त निगरानी रखने के लिए लाया गया है। इसके तहत भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों की गतिविधियों को नियंत्रित और मॉनिटर किया जाएगा।

गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को लेकर क्या कहा?

अमित शाह ने कहा कि भारत कोई 'धर्मशाला' नहीं है, जहां किसी को भी प्रवेश की अनुमति दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले व्यक्तियों को देश में आने से रोका जाएगा और अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्या यह विधेयक अवैध प्रवासियों को रोकने में मदद करेगा?

हां, यह विधेयक रोहिंग्या, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों और अन्य संदिग्ध तत्वों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। अवैध शरणार्थियों और असुरक्षा फैलाने वाले तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

क्या यह विधेयक नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) से जुड़ा है?

गृह मंत्री ने बताया कि CAA के तहत भारत ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह उत्पीड़ित समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान किया है। इसी तरह, यह नया विधेयक आव्रजन को सुव्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए लाया गया है।

इस विधेयक से भारत में व्यापार और विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

विधेयक के तहत एक सुव्यवस्थित और विस्तृत निगरानी प्रणाली बनाई जाएगी, जिससे वैध व्यापार और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जबकि गैरकानूनी गतिविधियों और सुरक्षा खतरों पर रोक लगाई जाएगी।