अमरावती जमीन सौदे की एसआईटी जांच पर रोक के खिलाफ आंध्र प्रदेश की याचिका पर 5 मार्च को सुनवाई

अमरावती जमीन सौदे की एसआईटी जांच पर रोक के खिलाफ आंध्र प्रदेश की याचिका पर 5 मार्च को सुनवाई

अमरावती जमीन सौदे की एसआईटी जांच पर रोक के खिलाफ आंध्र प्रदेश की याचिका पर 5 मार्च को सुनवाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:37 pm IST
Published Date: February 9, 2021 9:15 am IST

नयी दिल्ली, नौ फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह उच्च न्यायालाय के फैसले को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की उस याचिका पर पांच मार्च को सुनवाई करेगा जिसमें अमरावती राजधानी क्षेत्र में जमीन सौदों में कथित अनियमितता की एसआईटी जांच पर रोक के आदेश दिये गए थे

ये सौदे एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती तेदेपा सरकार के वक्त हुए थे।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह पांच मार्च को राज्य सरकार की एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई करेगा जिसमें उच्च न्यायालय के एक और आदेश को चुनौती दी गई है। यह मामला राज्य की राजधानी के अमरावती स्थानांतरण के दौरान कथित तौर पर जमीनों के अवैध लेन-देन से जुड़ा है।

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ये याचिकाएं न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी की पीठ की समक्ष सुनवाई के लिये आईं।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछले साल 16 सितंबर को मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की कार्रवाइयों पर रोक लगा दी थी। रेड्डी ने विभिन्न अनियमितताओं और खास तौर पर अमरावती राजधानी क्षेत्र (एसीआर) में हुए जमीन सौदों की जांच के लिये एसआईटी का गठन किया था।

उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका सुनने पर पांच नवंबर को सहमति व्यक्त की थी।

भाषा

प्रशांत शाहिद

शाहिद


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