बेअदबी रोधी विधेयक: पंजाब विस अध्यक्ष ने निज्जर की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय प्रवर समिति गठित की

बेअदबी रोधी विधेयक: पंजाब विस अध्यक्ष ने निज्जर की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय प्रवर समिति गठित की

बेअदबी रोधी विधेयक: पंजाब विस अध्यक्ष ने निज्जर की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय प्रवर समिति गठित की
Modified Date: July 19, 2025 / 08:44 pm IST
Published Date: July 19, 2025 8:44 pm IST

चंडीगढ़, 19 जुलाई (भाषा) पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने बेअदबी रोधी विधेयक पर हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के लिए शनिवार को सदन की 15 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया।

यह कदम पंजाब पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक, 2025 को पंजाब विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से सदन की प्रवर समिति को भेजने का निर्णय किये जाने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है।

विधेयक में धार्मिकग्रंथों की बेअदबी के कृत्यों के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रस्ताव किया गया है।

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समिति विधेयक पर अपनी रिपोर्ट छह महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी।

पंजाब विधानसभा सचिवालय द्वारा शनिवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 15 सदस्यीय समिति का नेतृत्व अमृतसर दक्षिण से आप विधायक एवं पूर्व मंत्री इंदरबीर सिंह निज्जर करेंगे।

समिति के सदस्य हैं – आम आदमी पार्टी (आप) विधायकों अजय गुप्ता, अमनदीप कौर अरोड़ा, इंदरजीत कौर मान, जगदीप कंबोज, नीना मित्तल, बलजिंदर कौर, बुध राम, ब्रम शंकर जिम्पा, मदन लाल बग्गा और मोहम्मद जमील उर रहमान; भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक जंगी लाल महाजन, कांग्रेस विधायक तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और बलविंदर सिंह धालीवाल; और शिरोमणि अकाली दल विधायक मनप्रीत सिंह अयाली।

पंजाब के महाधिवक्ता मनिंदरजीत सिंह बेदी समिति के पदेन सदस्य होंगे।

बेअदबी रोधी विधेयक 14 जुलाई को सदन में पेश किया गया था।

इस विधेयक में गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद गीता, बाइबिल और कुरान सहित पवित्र ग्रंथों की बेअदबी के लिए आजीवन कारावास तक की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।

भाषा अमित रंजन

रंजन


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