Anukampa Niyukti Rules: This Type Family Member is Not Eligible

‘परिवार के इन सदस्यों को नहीं दी जा सकती अनुकंपा नियुक्ति’ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

परिवार के इन सदस्यों को नहीं दी जा सकती अनुकंपा नियुक्ति! Anukampa Niyukti Rules: This Type Family Member is Not Eligible for Anukampa Niyukti

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:56 PM IST, Published Date : September 6, 2022/10:39 am IST

नयी दिल्ली: Anukampa Niyukti Rules उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर उनके वारिस को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है।

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Anukampa Niyukti Rules न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि यदि इस तरह की नियुक्ति की अनुमति दी जाती है तो बाहरी लोग कभी नियुक्त नहीं हो पाएंगे, भले ही वे अधिक मेधावी या योग्य क्यों न हों।

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पीठ ने कहा, ‘‘अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वचालित नहीं है और इसके लिए परिवार की वित्तीय स्थिति, दिवंगत कर्मचारी पर परिवार की आर्थिक निर्भरता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवसाय सहित विभिन्न मानकों की कड़ी पड़ताल की जानी चाहिए। ’’

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शीर्ष न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। उल्लेखनीय है कि एक औद्योगिक अदालत ने अहमदनगर महानगरपालिका को अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर उनके वारिस को नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती के सामान्य तरीके के सदा ही अपवाद के तौर की जाए।

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