परमबीर सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच को लेकर निर्णय की समीक्षा के अनुरोध वाली अर्जी खारिज

परमबीर सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच को लेकर निर्णय की समीक्षा के अनुरोध वाली अर्जी खारिज

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  • Publish Date - July 20, 2022 / 07:48 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:48 PM IST

नयी दिल्ली, 20 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर उस याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया, जिसमें उससे मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ कदाचार और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जांच को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने के उसके आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया गया था।

न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि आदेश में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो।

पीठ ने कहा, ‘‘मौखिक सुनवाई की अनुमति के अनुरोध वाली अर्जी खारिज की जाती है। हमने समीक्षा याचिका और आपराधिक अपील के रिकॉर्ड पर गौर किया है और इसको लेकर आश्वस्त हैं कि जिस आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया गया, उसमें कोई त्रुटि नहीं जिस पर पुनर्विचार करने की जरुरत हो। तदनुसार, समीक्षा याचिका खारिज की जाती है।’’

शीर्ष अदालत ने 24 मार्च को सिंह के खिलाफ जांच सीबीआई को यह कहते हुए स्थानांतरित कर दी थी कि ‘इस मामले की जांच किसे करनी चाहिए, इस पर सत्ता के शीर्ष स्तर के बीच एक बहुत ही अस्पष्ट स्थिति जारी है।’’

भाषा अमित पवनेश

पवनेश