हरियाणा में समितियों को वाणिज्यिक एलपीजी की जरूरत के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने की मंजूरी मिली

हरियाणा में समितियों को वाणिज्यिक एलपीजी की जरूरत के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने की मंजूरी मिली

हरियाणा में समितियों को वाणिज्यिक एलपीजी की जरूरत के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने की मंजूरी मिली
Modified Date: March 15, 2026 / 08:40 am IST
Published Date: March 15, 2026 8:40 am IST

चंडीगढ़, 15 मार्च (भाषा) हरियाणा सरकार ने अस्पतालों और छात्रावासों सहित शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक श्रेणियों को वाणिज्यिक एलपीजी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता वाली समितियों को मंजूरी दे दी है।

उपायुक्त आवश्यकतानुसार और प्राथमिकता के आधार पर विवाह समारोहों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर भी आवंटित कर सकते हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि विवाह समारोहों को प्राथमिकता दी जाए।

भारत सरकार घरों में इस्तेमाल के लिए और अस्पतालों जैसे आवश्यक क्षेत्रों के लिए एलपीजी को प्राथमिकता दे रही है जबकि रेस्तरां सहित गैर-आवश्यक वाणिज्यिक उद्यमों को इसकी आपूर्ति प्रतिबंधित कर रही है।

वुंडरू के आदेश में कहा गया है कि समिति में पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं जबकि जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सदस्य सचिव होंगे।

आदेश में कहा गया है कि यह समिति तात्कालिकता और प्राथमिकता के आधार पर, साथ ही जिले में वाणिज्यिक एलपीजी भंडार की उपलब्धता के अनुसार एलपीजी आवंटित कर सकती है।

राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कहा था कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति के मामले में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई है।

सैनी ने कहा था कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच घरेलू एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में व्यवधान की अफवाहें फैलाई जा रही हैं।

भाषा सुरभि सिम्मी

सिम्मी


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