बिलासपुर: अन्तागढ़ टेपकांड मामले में दायर की गई मंतूराम पावर, डॉ पुनीत गुप्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अग्रिम ज़मानत याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुडी के सिंगल बैंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की बहस शुरू तो हुई, लेकिन अधुरी ही रह गई। बहस में याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि पुलिस ने जो टेप चंडीगढ़ लैब को भेजा है वो ओरिजनल नहीं है। उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, ये मामला राजनैतिक द्वेष से प्रेरित है। कोर्ट ने बहस के लिए सोमवार का डेट दिया है।
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गौरतलब है कि पूर्व महापौर किरणमयी नायक ने अंतागढ़ टेपकांड को लेकर मंतूराम पावर, डॉ पुनीत गुप्ता, पूर्व सीएम अजीत जोगी, मरवाही के पूर्व विधायक अमित जोगी और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ रायपुर के पंडरी थाने में मामला दर्ज करवाया था। मामला दर्ज होने के बाद मंतूराम, पुनीत गुप्ता और राजेश मूणत ने रायपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसे रायपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके बाद तीनों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया है, जिसमे याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस शुरू हो गई है। गुरूवार को बहस अधूरी रही पर सोमवार को भी बहस जारी रहेगी।