असम हिंसा: सरकार चरागाह भूमि से अतिक्रमण पर लगे स्थगन पर शीघ्र फैसले हेतु उच्च न्यायालय जायेगी

असम हिंसा: सरकार चरागाह भूमि से अतिक्रमण पर लगे स्थगन पर शीघ्र फैसले हेतु उच्च न्यायालय जायेगी

असम हिंसा: सरकार चरागाह भूमि से अतिक्रमण पर लगे स्थगन पर शीघ्र फैसले हेतु उच्च न्यायालय जायेगी
Modified Date: December 26, 2025 / 09:13 pm IST
Published Date: December 26, 2025 9:13 pm IST

गुवाहाटी, 26 दिसंबर (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार पश्चिम कार्बी आंगलोंग और कार्बी आंगलोंग जिलों में चरागाहों से बेदखली पर पहले लगाए गए स्थगन के सिलसिले में शीघ्र आदेश (फैसले) हेतु गुवाहाटी उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी।

मुख्यमंत्री ने यह बयान पश्चिम कार्बी आंगलोंग के एक इलाके में आदिवासी कार्बी और बिहारी समुदायों के बीच हुई हिंसा के बाद दिया। हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी थे।

पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में ग्राम चराई आरक्षित (वीजीआर) और व्यावसायिक चराई आरक्षित (पीजीआर) भूमि से अतिक्रमण तत्काल हटाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) और राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई।

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शर्मा ने कहा, ‘‘आज निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार इस मामले में शीघ्र निर्णय के लिए उच्च न्यायालय से अपील करेगी क्योंकि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और हम आदेश के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।’’

मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को कहा था कि चरागाहों से कथित अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्बी लोगों की मांग को तत्काल स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि गोहाटी उच्च न्यायालय ने उसपर स्थगन लगा रखा है।

शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि केएएसी ने पिछले दो वर्षों में इस मामले में अदालत में अपना हलफनामा दाखिल नहीं किया था, अब वह पांच जनवरी तक ऐसा कर देगा।

पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले के बुरी तरह प्रभावित खेरोनी इलाके में मंगलवार को भीषण हिंसा हुई, जिसमें पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य को उसके घर में जिंदा जला दिया गया, जबकि 60 से अधिक पुलिसकर्मियों समेत 70 से अधिक लोग घायल हो गए।

भाषा राजकुमार माधव

माधव


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