असमिया भाषा को राज्य में सभी आधिकारिक कार्यों के लिए अनिवार्य घोषित किया गया
असमिया भाषा को राज्य में सभी आधिकारिक कार्यों के लिए अनिवार्य घोषित किया गया

गुवाहाटी, 15 अप्रैल (भाषा) असम में बराक घाटी के तीन जिलों और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) के अंतर्गत पांच जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में सभी आधिकारिक कार्यों में असमिया भाषा का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यह जानकारी एक आधिकारिक अधिसूचना में दी गयी है।
अधिसूचना के अनुसार, हालांकि सभी सरकारी अधिसूचनाएं, कार्यालय ज्ञापन, अधिनियम, नियम, विनियम, योजना दिशानिर्देश, स्थानांतरण और पोस्टिंग आदेश अंग्रेजी और असमिया दोनों में जारी किए जाएंगे।
राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह और राजनीतिक विभाग) अजय तिवारी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बराक घाटी के कछार, हैलाकांडी और श्रीभूमि जिलों में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भाषा का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
अधिसूचना में यह भी कह गया है कि इसी तरह, बीटीआर के तहत कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगुरी और तामुलपुर में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के अलावा बोडो भाषा का भी उपयोग किया जाएगा।
इस आशय का निर्णय चार अप्रैल को मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
भाषा सुरेश पवनेश
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