अयोध्या सामूहिक दुष्कर्म मामला: मुख्य आरोपी सपा नेता बरी, उनका घरेलू सहायक दोषी करार

अयोध्या सामूहिक दुष्कर्म मामला: मुख्य आरोपी सपा नेता बरी, उनका घरेलू सहायक दोषी करार

अयोध्या सामूहिक दुष्कर्म मामला: मुख्य आरोपी सपा नेता बरी, उनका घरेलू सहायक दोषी करार
Modified Date: January 28, 2026 / 09:40 pm IST
Published Date: January 28, 2026 9:40 pm IST

अयोध्या (उप्र), 28 जनवरी (भाषा) अयोध्या की एक अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में डीएनए जांच रिपोर्ट ‘निगेटिव’ आने के बाद मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को बुधवार को बरी कर दिया।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) निरुपमा विक्रम ने खान (66) को बरी कर दिया और उनके नौकर राजू को दोषी करार दिया।

यह मामला 12 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसके गर्भवती होने से जुड़ा है। भदरसा पुलिस थाने में 29 जुलाई, 2024 को मोईद खान और उनके नौकर राजू के मामला खिलाफ दर्ज किया गया था।

मोईद खान के वकील सईद खान ने बताया कि अदालत ने मोईद के नौकर राजू को बुधवार को दोषी करार दिया।

उन्होंने बताया कि मोईद खान और राजू के डीएनए की जांच की गई थी जिसमें खान की डीएनए जांच ‘निगेटिव’ आई, जबकि राजू की डीएनए जांच सकारात्मक आई, इसके आधार पर अदालत ने यह निर्णय दिया।

मोईद खान के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद पिछले वर्ष 22 अगस्त को मोईद खान का बहुमंजिला शॉपिंग कांप्लेक्स अयोध्या जिला प्रशासन ने ढहा दिया था। साथ ही 3,000 वर्ग फुट क्षेत्र में निर्मित एक बेकरी भी ढहा दी गई थी।

दुष्कर्म पीड़िता का लखनऊ के क्वीन मैरी अस्पताल में सात अगस्त को चिकित्सकों ने गर्भपात किया था।

भाषा सं राजेंद्र शोभना

शोभना


लेखक के बारे में